GST 2.0: दीवाली से पहले आम आदमी को राहत—NEW GST BILL 2025.

परिचय: -GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स (वस्तु एवं सेवा कर ) है।

जीएसटी भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है, जो सामान और सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है. इसे 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू किया गया और इससे पहले राज्य व केंद्र सरकारें अलग-अलग टैक्स (जैसे VAT, एक्साइज, सर्विस टैक्स) लगाती थीं. अब पूरे भारत में एक समान व्यवस्था है — एक देश, एक टैक्स है।

जीएसटी के प्रकार (Types of Gst 2025)

  • सीजीएसटी (CGST): केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है जब लेन-देन एक ही राज्य में होता है.
  • एसजीएसटी (SGST): राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है एक ही राज्य के लेन-देन पर.
  • आईजीएसटी (IGST): केंद्र द्वारा लगाया जाता है जब दो राज्यों के बीच लेन-देन होता है.
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जीएसटी की विशेषताएं

  • पूरे देश में एक समान टैक्स
  • टैक्स के ऊपर टैक्स की समस्या खत्म (कास्केडिंग इफेक्ट खत्म).
  • इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा: सप्लाई चेन में जितना टैक्स पहले दिया गया, वह अगले स्टेप पर एडजस्ट हो जाता है, जिससे अंतिम उत्पाद सस्ता होता है.
  • जीएसटी रिटर्न हर महीने ऑनलाइन भरना होता है, जिससे प्रक्रियाएं पारदर्शी होती हैं.
  • जीएसटी से ब्लैक मार्केटिंग पर रोक, दस्तावेज़ीकरण बढ़ता है

GST 2.0 : सरकार का बड़ा फैसला, अब केवल 5%, 18% और 40% GST स्लैब

भारत सरकार ने हाल ही में GST 2.0 सुधार की घोषणा की है। इसका उद्देश्य टैक्स प्रणाली को आसान बनाना और जनता को महंगाई से राहत देना है। नए नियम 22 सितम्बर 2025 से लागू होंगे।

प्रमुख बदलाव

1. स्लैब सरलीकरण

  • अब केवल दो मुख्य GST दरें रहेंगी – 5% और 18%
  • पुरानी 12% और 28% दरें हटा दी गई हैं।
  • “सिन गुड्स” (जैसे तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक, लग्ज़री कारें) पर 40% GST लागू होगा।

2. आवश्यक वस्तुओं पर राहत

  • जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर अब 0% (जीरो) GST
  • जीवनरक्षक दवाइयाँ, दूध, पनीर, रोटी जैसी जरूरी चीज़ें टैक्स मुक्त या 5% श्रेणी में।

3. घरेलू सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स

  • टीवी (32 इंच से बड़े), एसी और डिशवॉशर पर अब GST 28% से घटकर 18%
  • इससे उपभोक्ताओं को हजारों रुपये तक की सीधी बचत होगी।

4. वाहन खरीदने वालों को फायदा

  • छोटी कारें (1200cc तक) और 350cc तक की बाइक अब 18% GST श्रेणी में।
  • बड़ी कारों पर टैक्स 50% से घटाकर 40%

5. राज्यों को ज्यादा राजस्व

  • अब राज्यों को कुल GST वसूली का 70% हिस्सा मिलेगा।
  • इस बदलाव से राज्यों की आमदनी बढ़ेगी लेकिन केंद्र को करीब ₹48,000 करोड़ का घाटा झेलना पड़ेगा।

6. निर्माण और सेवा क्षेत्र को लाभ

  • सीमेंट, टाइल जैसी निर्माण सामग्री पर GST घटा।
  • ₹7,500 तक के होटल रूम पर GST अब केवल 5%
  • जिम, सैलून, योग, पर्सनल केयर सेवाएँ और कृषि उपकरण भी 5% स्लैब में।

7. पुरानी खरीद पर नया रेट लागू नहीं

अगर किसी वस्तु/सेवा की खरीद पहले हो चुकी है और बिल बाद में बना है, तो GST पुराने रेट के हिसाब से ही लगेगा।


निष्कर्ष

GST 2.0 सुधार से आम जनता, किसान, व्यापारी और उद्योग सभी को फायदा मिलेगा।

  • रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती होंगी,
  • वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमत घटेगी,
  • राज्यों को अधिक राजस्व मिलेगा,
  • और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा आएगी।

यह बदलाव आम आदमी के लिए एक तरह का “त्योहारी तोहफ़ा” साबित हो सकता है।

CategoryOld GST RateNew GST Rate
Essentials (milk, paneer etc.)5% or higherNil
Household goods (soaps etc.)12% or 18%5%
TVs/Appliances (LCD/LED >32”)28%18%
Cement28%18%
Marble/Granite blocks12%5%
Large Cars/Luxury/Sin goods28%+ cess40%
Health/Life Insurance18%Nil

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